डिलिस्टिंग और बीस बरस की काली रात

पिछले कुछ महिनों से आदिवासियों के बीच डिलिस्टिंग (धर्मांतरित आदिवासियों को अनुसुचित जनजाति सूची से बाहर करने की मांग) चर्चा में है। इसको लेकर लोकसभा में भी बात को उछाला गया। इस मांग (आंदोलन) की शुरूवात पुर्वोत्तर भारत से शुरू होती है, जहां अधिकांश आदिवासी धर्म परिवर्तन कर चुके है।

वहीं मध्य भारत में इस मांग को जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा किया जा रहा है। डिलिस्टिंग रैली के विरोध में छत्तीसगढ़ से ईसाई आदिवासी महासभा के दवारा भी कई रैलियां की जा रही है। काँग्रेस के पुर्व लोकसभा मेंबर व आदिवासी नेतृत्वकर्ता डॉ कार्तिक उरांव सर्वप्रथम डिलिस्टिंग की मांग की थी।

इस डिलिस्टिंग के मायने समझाने के लिए कार्तिक उरांव ने एक किताब लिखी थी “बीस बरस की काली रात” यह किताब आजादी बीस बरस (वर्ष) के बाद भी आदिवासी की स्थिति दयनीय क्यों है और धर्मांतरित आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति की सुची क्यों हटाना चाहते है? इस लेख में मैं इस किताब पर चर्चा करूंगा।

डॉ कार्तिक उरांव का कहना था कि भारत में कई परिवर्तन हुए और परिवर्तन जारी है किन्तु आदिवासियों में तनिक भी परिवर्तन नही, बल्कि इतना ही परिवर्तन हुआ, जिसमें आदिवासियों अपने पास जो था वह भी खो दिया, पाया कुछ नही।

कार्तिक उरांव हरिजनों(दलितों) को लेकर कहते है कि हरिजनो के बीच बड़े नेता हुए। जैसे डॉ. भीमराव अंबेडकर, श्री जगजीवन राम आदि उन्होने भारतीय मंत्रीमंडल में रहकर हरिजनों के विकास में जो भी बाधाएं आयी उनको दूर किया। हरिजनो की आवाज बुलंद की और उनमें आशा का संचार किया।

इसके अलावा भी हरिजनों, मुसलमानों, सिक्खो एवं इसाईयों का प्रतिनिधित्व भारतीय मंत्रीमंडल में प्रर्याप्त और उचित थे। किंतु वहां आदिवासियों के लिए कोई औचित्य या मानवता नही दिखलाई पड़ती है। अपने किताब में आदिवासियों की परिस्थिति को समझने के लिए तीन हिस्सों में बाटते है।

  1. आदिवासी कल (1950 से पहले)
  2. आदिवासी आज (1950 के बाद)
  3. आदिवासी कल (1970 के बाद)
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पहले अध्याय (आदिवासी बीता कल) में डॉ कार्तिक उरांव बताते है कि आदिवासी कौन है? उनका धर्म क्या है? अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त रहे डॉ वेरियर एलविन, श्री यु. एन. वेबर व लक्ष्मीदास की आलोचना करते हुए कहते है कि इन्होने जनजाति(आदिवासी) की कल्याण की भावना को ही त्याग दिया था इसलिए जनजातियों की परिभाषा नही दी।  

कार्तिक उरांव के अनुसार “ 1911 की जनसंख्या रिपोर्ट में अच्छी तरह विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है कि जनजाति कौन है और उसका धर्म क्या है? उसमें यह कहा गया है “Animism” उनका विश्वास है और धर्म भी और दूनियाँ में आदिवासियों के बीच होते सभी प्रकार के अंध विश्वासों पर आधारित है उनका धार्मिक विश्वास कुछ अस्पस्ट है लेकिन सभी जंगलों, पहाड़ो, कुंओ और नदियों में वास करने वाले देवी – देवताओं पर विश्वास करते है और आदि देवी देवताओं पर बकरी एवं मुर्गें आदि की भी बलि चढ़ाते है। खेती अच्छी हो इसके लिए भी देवी देवताओं की पूजा होती है।

संक्षिप्त में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि वे उस धर्म को मानते है जो भारत में हिंदू धर्म के पहले थे। ” भारत सरकार के अधिनियम 1935 का हवाला देते हुए लिखते है कि इस अधिनियम के अनुसार भारत के संयुक्त विधानसभा में सिक्ख, एंग्लो-इंडियन, मुसलमान, यूरोपिय, भारतीय इसाई, उद्योग और व्यापार संबंधित, जमीदार, श्रम संबंधित, अनुसुचित जातियों, पिछड़े वर्ग और पिछड़े जनजातियों के लिए स्थान सुरक्षित थे।

इसमें डॉ कार्तिक उरांव भारतीय ईसाई कि परिभाषा देते हुए कहते है कि भारतीय इसाई वो है जो किसी भी प्रकार के ईसाई धर्म को मानते है और जो एंग्लो-इंडियन और युरोपियन नही है। इसमें आगे कहते है कि जनजातिय इसाई न तो एंग्लो-इंडियन है और न ही युरोपियन। और वे भी भारतीय ईसाई निर्वाचन क्षेत्रों से भारत के विधान सभाओं में 1952 तक प्रतिनिधित्व कर चुके है।

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जनगणना का रेफरेंस देते हुए लिखते है कि 1911 में आदिवासियों को “अध्यात्मवाद” (Animism), 1931 में “आदिम जनजाति” (Tribal Religion), 1935 GOI Act में पिछड़ी जनजाति, भारत सरकार (अनुसुचित जाति) आदेश 1956 के अधिन कुछ राज्यों में अनुसुचित जाति के रूप में, भारत स्वधीनता अधिनियम 1947 में पिछड़ी जनजाति व भारतीय संविधान के द्वारा 1950 में अनुसुचित जनजाति के रूप में लिस्ट किया गया।

1911 की जनगणना में आदिवासियों का धर्म या विश्वास अध्यात्मवादी (Animism) था और वहीं 1931 में आदिम जनजाति धर्म (Tribal Religion)। जनजाति को छोड़कर जिसने भी धर्म परिवर्तन कर लिया, उनकी गिनती बराबर से भारतीय इसाई में होती रही है और उसने विशेषाधिकारों का फाएदा भी उठाया तथा 1952 तक भारतीय क्रिशचियन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व भी किया।

27 अगस्त 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में गठित सलाहकार समिति ने संविधान सभा में अल्पसंख्यकों का वर्गीकरण पर एक रिपोर्ट पेश कि थी । जिसे तीन वर्गों में बाटा गया था – क. 1) एंग्लो-इंडियन, 2) पारसी, 3) असम के मैदानी भाग की जनजातियां, ख. 1) इंडियन क्रिश्चियन, सिक्ख, ग. 1) मुस्लिम, 2) अनुसुचित जाति।

बहुत तर्क वितर्क के बाद भारतीय इसाईयों व मुसलमानों ने आजाद भारत में सुरक्षा का अधिकार छोड़ दिया। यह बाद हरिजनो के लिए भी आयी किंतु अंबेडकर ने संभाल लिया।

डॉ. भीम राव अंबेडकर ने कहा कि “मैं जानता हूँ कि मुसलमान लोगों को 1862 ई. से सुरक्षा की सुविधा मिलती रही है और करीब-करीब 60 वर्षों तक सुविधा लेते रहे। ईसाईयों को 1920 के संविधान में शुरू हुई और उनलोगों को 28 वर्षों तक सुविधाओं का उपयोग किया, हरिजनो को 1935 से कुछ सुविधाएं मिल रही है और वह भी थोड़े वर्षों के लिए अत: हरिजनों की सुविधा जारी रहनी चाहिए” ठक्कर बप्पा के सवाल पर कि उन आदिवासियों के लिए क्या करने जा रहे है जो सबसे पिछड़े है।

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इस पर डॉ अंबेडकर ने कहा कि मैं अनुसूचित जनजातियों के लिए तो और अधिक समय के लिए सुरक्षा देने के लिए तैयार हूँ। इसके पहले अनुसूचित जनजाति नाम की कोई चीज नही थी। सर्व प्रथम 1950 में अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए आजाद भारत के मानचित्र में आयी। सलाहकार समिति (संविधान सभा) 11 मई 1946 की बैठक में अनुसूचित जाति को छोड़कर अल्पसंख्यको के लिए विधानमंडलों में आरक्षण की प्रथा खत्म हो।

दूसरी अध्याय आज की जनजाति (1950 से 70) में डॉ. कार्तिक उरांव कहते है कि संविधान (अनुसूचित जनजाति) अधिनियम, 1950 धारा 342 में अनुसूचित जनजाति की परिभाषा “जनजाति अथवा जनजाति समुदायों के कुछ भाग अथवा गिरोह” अनुसूचित जनजातियों के संबंध में जनजातियों का धर्म 1931 के जनगणना के आधार पर आदि धर्म ही माना गया जो भारत के स्वीकृत किसी भी धर्म में नही आता है।

342 धारा अंतर्गत आदि धर्म का उल्लेख करना जरूरी नही समझा गया। जनजाति शब्द से ही आदि धर्म का बोध होता है। ऐसा कोई भी संशोधन या विधेयक नहीं है जिसके द्वारा भारतीय ईसाईयों को अनुसूचित जनजाति में परिभाषित किया गया हो। अत: इसाईयों को अनुसूचित जनजाति में परिभाषित कर उन्हें सारी सुविधाएं देना असंवैधानिक है। बहुत सी जनजातियां है जो अनुसूचित नही है।

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