एक उम्मीदवार, कई निर्वाचन क्षेत्र: ‘वन नेशन, वन पोल’

भारत के लोकतांत्रिक ताने-बाने की बुनियाद इसके चुनावी प्रक्रियाओं में निहित है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों का चयन करने का अवसर प्रदान करते हैं। हालांकि, कुछ चुनावी प्रथाएं सवालों के घेरे में हैं, जिनमें से एक है किसी एक उम्मीदवार द्वारा एक साथ कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की परंपरा। यह मुद्दा और हाल में “वन नेशन, वन पोल” (समानांतर चुनाव) की वकालत, भारत की चुनावी व्यवस्था की प्रभावशीलता, नैतिकता और व्यावहारिकता पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की प्रथा

1951 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33(7) के तहत, किसी उम्मीदवार को एक साथ दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति है। 1996 में इस प्रावधान को इस प्रथा को सीमित करने के लिए लागू किया गया, क्योंकि पहले ऐसी कोई सीमा नहीं थी। इसके बावजूद, यह प्रथा कई कारणों से आलोचना का विषय बनी हुई है:

  1. सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी: जब कोई उम्मीदवार दोनों निर्वाचन क्षेत्रों से जीत जाता है, तो उसे एक सीट खाली करनी पड़ती है, जिससे उपचुनाव होता है। उपचुनावों में जनता के पैसे खर्च होते हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया पर आर्थिक बोझ पड़ता है।
  2. नैतिक प्रश्न: कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ना, किसी एक मतदाता समूह के प्रति प्रतिबद्धता की कमी को दर्शाता है। यह उम्मीदवार की विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं के प्रति गंभीरता पर भी सवाल उठाता है।
  3. संचालन संबंधी चुनौतियां: कई निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करना संसाधनों को खींचता है और मतदाताओं के साथ सार्थक संवाद को बाधित करता है।
  4. राजनीतिक रणनीति बनाम लोकतांत्रिक न्याय: अक्सर प्रमुख नेता हार की संभावना को कम करने के लिए कई सीटों से चुनाव लड़ते हैं। हालांकि यह एक मान्य राजनीतिक रणनीति हो सकती है, लेकिन यह किसी एक निर्वाचन क्षेत्र के प्रति जवाबदेही के सिद्धांत को कमजोर करती है।
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वन नेशन, वन पोल: व्यापक संदर्भ

“वन नेशन, वन पोल” या लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने पर चर्चा भारतीय राजनीति में बार-बार होती रही है। इसके समर्थक तर्क देते हैं कि यह चुनावी थकावट को कम करता है, खर्च को घटाता है, और शासन में स्थिरता सुनिश्चित करता है। हालांकि, आलोचक इसके तार्किक पहलुओं, संघवाद के कमजोर होने, और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के कमजोर पड़ने की संभावना पर सवाल उठाते हैं।

इस चर्चा का संदर्भ तब और अधिक प्रासंगिक हो जाता है, जब इसे कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की प्रथा के साथ रखा जाता है। समानांतर चुनावों से प्राप्त दक्षता, खाली सीटों से उपचुनावों के कारण बाधित हो जाती है।

ऐतिहासिक उदाहरण और प्रमुख मामले

भारत में कई प्रमुख नेताओं ने कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा और जीता है। उदाहरण के लिए:

  1. नरेंद्र मोदी (2014): वर्तमान प्रधानमंत्री ने 2014 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी (उत्तर प्रदेश) और वडोदरा (गुजरात) से चुनाव लड़ा और दोनों जगह से जीते। उन्होंने वाराणसी की सीट रखी और वडोदरा सीट खाली कर दी, जिससे उपचुनाव की आवश्यकता पड़ी।
  2. इंदिरा गांधी (1980): पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मेडक (तेलंगाना) और रायबरेली (उत्तर प्रदेश) से चुनाव लड़ा, जिससे यह प्रथा ऐतिहासिक रूप से भी प्रचलित रही है।
  3. राहुल गांधी और स्मृति ईरानी (2019): राहुल गांधी ने 2019 में अमेठी (उत्तर प्रदेश) और वायनाड (केरल) से चुनाव लड़ा और केवल वायनाड से जीत दर्ज की।

ये उदाहरण दर्शाते हैं कि यह प्रथा किसी एक पार्टी या विचारधारा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यापक चुनावी रणनीति का हिस्सा है।

कानूनी और नीतिगत बहस

धारा 33(7) के आलोचक इसे पूरी तरह समाप्त करने की मांग करते हैं, क्योंकि यह चुनावी स्थिरता को बाधित करती है और मतदाता के विश्वास को कमजोर करती है। दूसरी ओर, समर्थक इसे एक ऐसा माध्यम मानते हैं, जो नेताओं को विभिन्न जनसांख्यिकी या क्षेत्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करने का अवसर देता है।

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भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने इस कानून में संशोधन करने और उम्मीदवारों को केवल एक निर्वाचन क्षेत्र तक सीमित करने की सिफारिश की है। एक अन्य प्रस्ताव यह है कि दो निर्वाचन क्षेत्रों से जीतने के बाद सीट छोड़ने वाले उम्मीदवारों पर आर्थिक दंड लगाया जाए। हालांकि यह व्यावहारिक हो सकता है, लेकिन यह समस्या की नैतिक और संचालन संबंधी जड़ों को नहीं सुलझाता।

सुधारों की आवश्यकता

भारत के लोकतंत्र की बदलती जरूरतों को देखते हुए, उन प्रथाओं का पुनर्मूल्यांकन करना जरूरी है, जो संसाधनों पर बोझ डालती हैं और सार्वजनिक विश्वास को कमजोर करती हैं। कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की प्रथा को सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:

  1. केवल एक निर्वाचन क्षेत्र तक सीमित करना: उम्मीदवारों को एक निर्वाचन क्षेत्र तक सीमित करना, उन्हें एक विशेष मतदाता समूह के प्रति अधिक प्रतिबद्ध बनाएगा और उपचुनावों की संख्या कम करेगा।
  2. आर्थिक दंड: यदि दो निर्वाचन क्षेत्रों की अनुमति जारी रखी जाती है, तो खाली सीट छोड़ने पर कड़ा आर्थिक दंड लगाना, इस प्रथा को हतोत्साहित कर सकता है और उपचुनाव के खर्चों की भरपाई कर सकता है।
  3. जवाबदेही को मजबूत करना: उम्मीदवारों को उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपनी योजना प्रस्तुत करने के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए, जिससे वे चुनाव लड़ रहे हैं, ताकि उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित हो सके।
  4. समग्र चुनाव सुधार: कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने के मुद्दे को “वन नेशन, वन पोल” के साथ-साथ धन शक्ति पर लगाम लगाने और चुनावी वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने जैसे व्यापक चुनाव सुधार एजेंडे का हिस्सा बनाना चाहिए।

वन नेशन, वन पोल और कई निर्वाचन क्षेत्र: विरोधाभास?

“वन नेशन, वन पोल” का उद्देश्य चुनाव और शासन को सुव्यवस्थित करना है, भारत के चुनावी कैलेंडर की चक्रीय प्रकृति को कम करना है। हालांकि, उम्मीदवारों को कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति इस दृष्टिकोण के विपरीत प्रतीत होती है, क्योंकि यह खाली सीटों से उपचुनावों को अपरिहार्य बना देती है, जिससे चुनावी प्रक्रिया लंबी हो जाती है।

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उदाहरण के लिए, यदि पूरे देश में समानांतर चुनाव आयोजित किए जाते हैं और एक साथ कई सीटें खाली हो जाती हैं, तो इससे होने वाले उपचुनाव, समानांतर चुनावों से प्राप्त स्थिरता को बाधित करेंगे। इसलिए, इस मुद्दे को प्रभावी समानांतर चुनाव लागू करने के लिए प्राथमिकता के साथ सुलझाना आवश्यक है।

वैश्विक तुलना

वैश्विक रूप से, अधिकांश लोकतंत्रों में उम्मीदवारों को कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है। उदाहरण के लिए, अमेरिका में, उम्मीदवारों को एक ही जिले पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, जिससे प्रत्यक्ष जवाबदेही सुनिश्चित होती है। इसी तरह, यूनाइटेड किंगडम में भी, कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की प्रथा नहीं है।

भारत की यह प्रथा इस संदर्भ में एक अपवाद है, जो वैश्विक लोकतांत्रिक मानकों के साथ संरेखित करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

भारत में कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की प्रथा दोधारी तलवार है। यह उम्मीदवारों को लचीलापन प्रदान करती है, लेकिन चुनावी प्रक्रिया पर भारी लागत डालती है और जवाबदेही से समझौता करती है। “वन नेशन, वन पोल” के संदर्भ में, यह प्रथा और भी अधिक हानिकारक प्रतीत होती है, क्योंकि यह समानांतर चुनावों से प्राप्त दक्षता और स्थिरता को कमजोर करती है।

इस प्रावधान को सुधारने के लिए एक ऐसा दृष्टिकोण आवश्यक है, जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों और व्यावहारिक विचारों के बीच संतुलन बनाए। जब भारत बड़े चुनावी सुधारों पर बहस कर रहा है, तो “एक उम्मीदवार, कई निर्वाचन क्षेत्र” के मुद्दे को प्राथमिकता देकर एक मजबूत और समान लोकतंत्र सुनिश्चित करना चाहिए।

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